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प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना ( Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana ) राजस्थान सरकार

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प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना राजस्थान सरकार क्या है?

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना में धारक को हर महीने 1 रुपए प्रीमियम के तौर पर जमा करवाना होता है | इस योजना में दुर्घटनाग्रस्त होने पर सरकार द्वारा 2 लाख रुपए देकर मदद की जाती है | और आंशिक नुकसान के लिए 1 लाख तक का बीमा दिया जाएगा | और इस बीमे के लिए धारक को पुरे साल में 20 रुपए का प्रीमियम देना पड़ता है | 

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कौन पात्र है ?

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के लोग ही बीमा करा सकते है | इसी उम्र के लोग इसमें आवेदन कर सकते है | इस उम्र के लोगों के  होता है और उनका नाम इस योजना ने लिखा हुआ है तो सरकार उनकी मदद करती है आर्थिक तरीके से जिससे आर्थिक समस्या न उठानी पड़े | 

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस तरह का बीमा है ?

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा है जिसके अंदर दुर्घटना से मौत ता विकलांगता आने पर या आकस्मिक मृत्यु होने पर यह योजना मृत्यु और विकलांगता कवर देती है जिससे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को कोई आर्थिक समस्या न झेलनी पड़े या उसके परिवार को कोई समस्या न झेलनी पड़े | 

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना बीमा के लिए कितना प्रीमियम देना पड़ता है?

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना बीमा के लिए 20 रुपए का प्रीमियम देना पड़ता है |

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए कौन पात्र है?

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के लोग ही इसके पात्र है |

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना में मृत्यु होने पर कितना पैसा मिलता है?

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना में मृत्यु होने पर 2लाख रुपए मिलते है |

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू हुई?

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना 8 मई 2015 को शुरू हुई |

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना में विकलांगता आने पर कितने पैसे मिलते है?

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना में विकलांगता आने पर 1लाख रुपए मिलते है |

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना का टोल फ्री नंबर क्या है?

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना का टोल फ्री नंबर 1800-180-111 और 1800-110-001 है|

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना का टोल फ्री नंबर किसने जारी किया?

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना का टोल फ्री नंबर  केंद्र सरकार ने जारी किया |

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य क्या था?

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने पर बीमा के राशि के लिए क्लेम किया जा सकता हैं |

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए?

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आवेदनकर्ता भारत का नागरिक हो. पिछड़ा वर्ग या गरीब वर्गों के परिवार ही इसमें अप्लाई कर सकते है |

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना में रिन्यू की तारीख कितनी है?

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना में रिन्यू की तारीख 31 मई या 1 जून है |

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